नए नियमों के तहत ‘सोशल मीडिया’ चलाने के लिए माता-पिता-अभिभावकों की सहमति ज़रूरी!

भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) के तहत नए डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मसौदा नियमों में उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। हालांकि, DPDP अधिनियम, 2023 के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने जनता से इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिन्हें MyGov.in वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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