लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) मिर्जापुर के तत्कालीन हेड कांस्टेबल हरिशंकर पांडे को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाते हुए चार साल के सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हरिशंकर पांडे को 11 दिसंबर 2014 को सीबीआई ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से सरकारी पदों पर आसीन अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी पद पर रहते हुए ऐसी हरकतें न केवल सेवा के प्रति विश्वासघात हैं, बल्कि समाज में भी गलत संदेश देती हैं।
यह निर्णय सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीबीआई ने भी इस कार्रवाई को अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया है।