हिन्दुस्तान मिरर: 28 फरवरी: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई के कार्य पर रोक लगाते हुए केवल सफाई की अनुमति दी है। यह निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें मस्जिद की रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं बताई गई थी।
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे परिसर में केवल सफाई कार्य करें और किसी भी प्रकार की रंगाई-पुताई या निर्माण कार्य न करें। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोर्ट इस मामले में आगे का निर्णय नहीं लेता।
इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई थी, जिसमें मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होने का दावा किया गया था। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा था और अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी 2025 निर्धारित की थी।
गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को इसी सर्वे को लेकर हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है।