हिन्दुस्तान मिरर अलीगढ़ 30 जनवरी 2025 उप श्रम आयुक्त सियाराम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्सम से सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बेवपोर्टल पर गंभीर साइबर अपराध होने के कारण वेब पोर्टल को बन्द कर दिया गया था विगत 13 नवंबर 2024 से यू0पी0बी0ओ0सी0 पोर्टल को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के अन्तर्गत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जो गम्भीर बीमारी जैसे कि- ह्दय की शल्यक्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्यक्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी, ऑख की शल्यक्रिया, पथरी की शल्यक्रिया, एपेन्डिक्स की शल्यक्रिया, हाइड्रोसील की शल्यक्रिया, महिलाओं में होने वाले स्तन कैन्सर की शल्यक्रिया, सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैन्सर की शल्यक्रिया इन बीमारियों के अतिरिक्त शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं है।
उन्होंने बताया कि निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किसी भी जनसेवा केन्द्र व बोर्ड के वेब पोर्टल यू0पी0बी0ओ0सी0 के माध्यम से किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते है, तो उनसे प्राप्त सूचना या अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी। दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-बाउचर जो कि उस चिकित्सक या अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान के लिए सत्यापित किये गये हों जिनके द्वारा उपचार किया गया हो। आवेदक अपनी बीमारी का इलाज कराने के पश्चात अपने समस्त अभिलेखों व प्रमाण पत्रों जैसे- अद्यतन पंजीयन प्रति, बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख, नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र, दवाइयों के क्रय पर मूल बिल, अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष के कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रारूप पर मुख्य चिकित्साधिकारी अलीगढ़ से प्रमाणित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत कराना होगा। उक्तानुसार पात्र लाभार्थीगण तत्काल आवेदन कर हितलाभ प्राप्त कर सकते है।
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