दिल्ली-एनसीआर में फिर लागू हुआ GRAP-3

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (स्टेज-3) की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं।

प्रमुख पाबंदियां:

निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक: गैर-आवश्यक निर्माण, बोरिंग, खुदाई, पाइलिंग, और विध्वंस कार्यों पर सख्त पाबंदी रहेगी।

वाहनों पर प्रतिबंध:

• बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

• दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों पर रोक: सड़क निर्माण और प्रमुख मरम्मत कार्यों पर भी पाबंदी रहेगी।

खुली जगहों पर कचरा जलाने पर प्रतिबंध: आरडब्ल्यूए को सर्दियों के दौरान ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

नागरिकों के लिए सलाह:

• कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें या पैदल चलें।

• कार पूलिंग का सहारा लें और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

• यदि संभव हो, तो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करें।

• निर्माण कार्यों और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें।

इन पाबंदियों का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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