हिन्दुस्तान मिरर: 5 मार्च: प्रयागराज– श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सूट नंबर 1 और सूट नंबर 16 में संशोधन के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया।
क्या है मामला?
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कई मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। इनमें से सूट नंबर 1 और सूट नंबर 16 में कुछ संशोधन करने की याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार को भी इस विवाद में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की मांग की गई। इस मांग का मुस्लिम पक्ष ने जोरदार विरोध किया और अदालत से इस संशोधन याचिका को खारिज करने की अपील की।
हाईकोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े कुल 18 अलग-अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च निर्धारित की है। फिलहाल, संशोधन याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है।
मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है?
मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस विवाद में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए जाने की जरूरत नहीं है और यह मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के संशोधन से केवल विवाद को और लंबा खींचा जाएगा।
हिंदू पक्ष का पक्ष
वहीं, हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, और केंद्र सरकार को इसमें पक्षकार बनाकर कानूनी प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।
हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में इस विवाद से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अदालत का रुख साफ हो सकता है।