अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्ति शादी अनुदान योजना के लिए करें आवेदन: जानें प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

हिंदुस्तान मिरर: अलीगढ़, 28 जनवरी 2025 (सू0वि0):
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी अनुदान योजना के तहत नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 20,000 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने से पूर्व पात्र आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी:

  1. आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  2. जाति प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय क्रमशः 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो)।
  4. बैंक खाते की पासबुक (सभी आवश्यक विवरण सहित)।
  5. शादी का कार्ड।

महत्वपूर्ण शर्तें और दिशा-निर्देश

  • आवेदन केवल शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
  • आवेदन केवल वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर मान्य होगा।
  • योजना में विधवा और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
  • एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
  • पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल अल्पसंख्यक जातियां इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पिछली अवधि की मांग अगले वर्ष में अग्रेणित नहीं की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया और संपर्क जानकारी

शादी अनुदान योजना का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल Shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी या सहायता के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।


निष्कर्ष

यह योजना राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पात्र आवेदक समय रहते अपने आवेदन पूर्ण करें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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