“विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, इगलास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

महिलाओं के अधिकार और सरकारी योजनाओं की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

हिन्दुस्तान मिरर :अलीगढ़, 29 जनवरी 2025
जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार के निर्देशानुसार अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एवं सिविल जज (जू0डि0) इगलास श्री गंधर्व पटेल तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, इगलास में “विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।


महिला अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की दी गई जानकारी

शिविर में रिसोर्स पर्सन श्रीमती अंजली चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, विवेकानंद लॉ कॉलेज ने उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज उत्पीड़न अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, कन्या भ्रूण हत्या, पॉक्सो एक्ट और महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला।


बाल संरक्षण अधिकारी ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी

बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती हितेष कुमारी ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने विशेष रूप से कन्या सुमंगला योजना के छह चरणों को समझाते हुए बताया कि यह योजना बालिकाओं को जन्म से स्नातक स्तर की शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत कुल 25,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा माता-पिता के बैंक खातों में दी जाती है।


छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं की भी दी गई जानकारी

ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमती नीतू उपाध्याय ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी दी।


मजदूरों के लिए श्रम विभाग की योजनाओं पर जागरूकता

श्रम प्रबर्तन अधिकारी श्री आशीष अवस्थी ने श्रम विभाग द्वारा मजदूर महिलाओं और पुरुषों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए 40 प्रकार के कार्यों को श्रम विभाग में पंजीकृत किया गया है, जिनमें बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री, प्लंबर, दिहाड़ी मजदूर, गिट्टी तोड़ने वाले, मोज़ेक और मार्बल काटने वाले शामिल हैं।

उन्होंने लेबर कार्ड बनवाने की अनिवार्यता पर जोर देते हुए बताया कि लेबर कार्ड की वार्षिक फीस मात्र 20 रुपये है, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण कराया जाता है।


उपस्थित अधिकारियों ने किया जागरूक

शिविर में विभिन्न अधिकारियों ने महिलाओं और छात्राओं को कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और श्रम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें विधिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारीगण, छात्राएं, महिलाएं एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *