हिन्दुस्तान मिरर:अलीगढ़, 25 फरवरी 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 08 मार्च (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला मुख्यालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर आयोजित होगी।
इस संबंध में अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते एवं सहमति के आधार पर किया जाएगा।
किन मामलों का होगा निस्तारण?
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा:
✅ फौजदारी के शमनीय वाद
✅ धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस के मामले)
✅ धन वसूली के मामले
✅ मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
✅ श्रम, विद्युत, जलकर एवं पारिवारिक विवाद
✅ वैवाहिक, भूमि अर्जन अधिनियम एवं सेवा संबंधी मामले
✅ राजस्व एवं दीवानी वाद
✅ प्री-लिटिगेशन (न्यायालय में लंबित न होने वाले) मामले
वादकारियों से अपील
अपर जिला जज श्री श्रीवास्तव ने वादकारियों से अपील की है कि यदि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो 08 मार्च से पूर्व संबंधित न्यायालय या कार्यालय में अपना आवेदन प्रेषित करें और इस पहल का लाभ उठाएं।
👉 राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जहां त्वरित, सुलभ और विवाद रहित न्याय प्राप्त किया जा सकता है।