हिन्दुस्तान मिरर: अलीगढ़, 18 फरवरी 2025 : अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही समाधान योजना के तहत पक्षकार अपने स्टाम्प वाद, स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी वाद को निपटाने का लाभ उठा सकते हैं।
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार, 26 दिसंबर 2024 तक योजित किसी भी स्टाम्प वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प की कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने के इच्छुक हैं, तो वे पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
एक सप्ताह में जमा करें धनराशि
पुष्टि के बाद, पक्षकार को स्टाम्प कमी की धनराशि, ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदंड की राशि कोषागार में मद संख्या 0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) में जमा करनी होगी। निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरांत ही समाधान योजना का लाभ उठाया जा सकेगा।
योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक ही लागू रहेगी। इच्छुक पक्षकार इस तिथि से पहले समाधान योजना का लाभ उठाकर अपने वादों का निपटारा करा सकते हैं।