उत्तर प्रदेश में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सुधार: प्राइवेट अस्पताल भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नई गाइडलाइन्स:

हिन्दुस्तान मिरर: 3 मार्च: उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इनके तहत अब प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से भी प्रमाण पत्र बनवाना संभव होगा, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

प्रमुख बिंदु:

  • प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी: अब प्राइवेट अस्पतालों में जन्म या मृत्यु होने पर संबंधित प्रमाण पत्र वहीं से जारी किए जा सकेंगे। इससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और नागरिकों को सुविधा होगी।
  • लापरवाही पर कार्रवाई: यदि कोई अस्पताल प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही बरतता है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • नई व्यवस्था की समयसीमा: सभी अस्पतालों में इस नई व्यवस्था को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से लागू करना होगा, ताकि नागरिकों को समय पर प्रमाण पत्र मिल सकें।
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब नागरिक जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रमाण पत्र जल्दी प्राप्त हो सके।

इन सुधारों का उद्देश्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाना है, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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