अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – जून 2022 में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। मेरठ की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 69 उपद्रवियों से कुल 12.4 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है।
घटना का विवरण
16 जून 2022 को टप्पल क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे चौकी में रखे सभी सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इसके अलावा, सरकारी रोडवेज बसों और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।
न्यायाधिकरण का निर्णय
मेरठ की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद, 23 दिसंबर 2024 को न्यायिक अधिकारी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने 69 उपद्रवियों से 12,04,831 रुपये की वसूली का आदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 16,969 रुपये की वसूली की जाएगी। यह राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी, और यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करेगा।
प्रभावित व्यक्तियों की सूची
वसूली के आदेश के तहत टप्पल क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 69 निवासियों को शामिल किया गया है, जिनमें सिमरौठी, फाजिलपुर, इतवारपुर, रूपनगर, छज्जूपुर, खंडेहा, देवाका, रंजीतगढ़ी, मालव, घांघोली, नगला कला, नगलाकूपा, रसूलपुर, खेड़िया, हसनपुर जरैलिया, सिगुना, और अन्य गांवों के निवासी शामिल हैं। इन सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रशासन की कार्रवाई
कोर्ट के आदेश के बाद, अलीगढ़ प्रशासन ने वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपद्रवियों की पहचान वीडियो और फोटो के माध्यम से की गई थी, जो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
यह निर्णय समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उपद्रवियों को स्पष्ट संदेश मिले कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी।
report: Hindustan Miror