हिन्दुस्तान मिरर 23 जनवरी 2025
प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दे दी।  यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कार्यान्वयन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राज्य में प्रभावी और निष्पक्ष अभियोजन सुनिश्चित करना है।
नए निदेशालय के तहत प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक अभियोजन उप निदेशक और एक अभियोजन सहायक निदेशक होंगे।  अभियोजन निदेशक के पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा, जिसने अधिवक्ता या अभियोजन के रूप में कम से कम 15 वर्षों तक कार्य किया हो, या सत्र न्यायाधीश रहा हो। अभियोजन निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष होगा और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
इस पहल से न्यायालयों में मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।