हिन्दुस्तान मिरर : लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
सजा की घोषणा शुक्रवार, 3 जनवरी 2025 को की जाएगी।
यह घटना 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी, जब चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के बाद कासगंज में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद इसे एनआईए को सौंपा गया था।
एनआईए ने दो आरोप पत्र दाखिल किए, जिनमें कुल 30 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। विचारण के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई, जिससे 29 आरोपियों पर मुकदमा चला।
अदालत ने बलवा, अवैध जमावड़ा, पथराव, जानलेवा हमला, हत्या, गाली-गलौज, जान-माल की धमकी, देशद्रोह, और राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
मुकदमे के दौरान कुल 12 गवाह पेश किए गए, जिनमें मृतक के पिता सुशील कुमार गुप्ता, भाई विवेक गुप्ता, और सौरभ पाल प्रमुख चश्मदीद गवाह थे।
इस फैसले के बाद कासगंज जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।
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